Grok से तुरंत अश्लील कंटेंट हटाएं, 72 घंटे के भीतर भेजें रिपोर्ट’, केंद्र सरकार ने X को सख्त नोटिस किया जारी

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‘Grok से तुरंत अश्लील कंटेंट हटाएं, 72 घंटे के भीतर भेजें रिपोर्ट’, केंद्र सरकार ने X को सख्त नोटिस किया जारी

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि ग्रोक से तुरंत अश्लील कंटेंट हटाएं और 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट भेजें। जानें केंद्र सरकार ने पत्र में क्या क्या लिखा?

Edited By: Kajal Kumari@lallkajal
Published : Jan 02, 2026 08:12 pm IST, Updated : Jan 02, 2026 08:12 pm IST

नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत वैधानिक उचित सावधानी दायित्वों का पालन न करने के लिए X Corp (पूर्व में ट्विटर) को कड़ा नोटिस जारी किया है। सरकार ने X Corp को 72 घंटों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) भेजने का आदेश दिया है, जिसमें अपनाए गए उपायों, मुख्य अनुपालन अधिकारी की भूमिका और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग के अनुपालन का विवरण हो।

IT मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म x को लिखा पत्र। Grok AI के दुरुपयोग को लेकर कार्यवाही करने को कहा। जिन यूजर्स के द्वारा GROk AI ka उपयोग करके सेक्सुअल या महिलाओं के अभद्र फोटो और कंटेंट  डाला गया है उन पर कार्यवाही करने को कहा। 72 घंटे के अंदर ऐसे सभी कंटेंट को हटाना होगा और क्या कार्यवाही की गई उसकी जानकारी मंत्रालय को देनी होगी। अगर x के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो उस पर भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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